पूरनपुर। इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने गृह मंत्रालय भारत सरकार के साइबर पुलिस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर पाक्सो एवं आइटी एक्ट के धाराओं में प्राथमिकी लिखी है।
थाना सेहरामऊ उत्तरी के उप निरीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस को बताया कि साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ द्वारा एसपी को भेजी गई एनसीएमईसी साइबर टिपलाइन रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि विराट से 28 अगस्त को दोपहर 2:57 बजे कुल 26 अश्लील एवं बाल यौन शोषण से संबंधित वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए थे।
जांच में पाया गया कि यह इंस्टाग्राम अकाउंट थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के रितिक शुक्ला ग्राम महुआगुंदे निवासी के मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है। (पिन-262122) के नाम पर जारी है।
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया डेटा एवं तकनीकी साक्ष्यों की पुष्टि कर ली है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 296 बीएनएस एवं 67B आईटी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। प्राप्त डिजिटल साक्ष्य, साइबर टिपलाइन रिपोर्ट एवं डेटा की साफ्टकापी पैन ड्राइव में सुरक्षित की गई है।

















