मुजफ्फरनगर में वर्ष 2025-26 के लिए देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के नियमानुसार संचालन तथा कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्था को लेकर जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा जिले के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में की गई।बैठक में दुकानदारों को आबकारी नीति के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से अवगत कराते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी मदिरा दुकानों पर निर्धारित मूल्य पर ही शराब की बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर टोल-फ्री नंबर और रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा। ग्राहकों की सुविधा हेतु डिजिटल और ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी सभी दुकानों पर सुनिश्चित की जाएगी।दुकानदारों को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से स्थाई अनुज्ञापन शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, खाद्य विभाग द्वारा जारी फूड लाइसेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है। मदिरा की बिक्री अब शत-प्रतिशत पीओएस मशीनों के माध्यम से ही की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। महीने के अंत में एमएसटी की कार्यवाही भी अनिवार्य रूप से की जाएगी।जो दुकानें निर्धारित मासिक एमजीक्यू/एमजीआर के मुकाबले कम बिक्री करती हैं, उन पर मात्रा का आंशिक स्थानांतरण अन्य दुकानों को करने का निर्देश दिया गया है। इससे पीओएस के माध्यम से पूरी बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी।कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों की बैरिकेटिंग कर उन्हें तिरपाल से ढका जाएगा। यात्रा के दौरान देशी शराब और मॉडल शॉप की कैंटीनें बंद रहेंगी। साथ ही सभी दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे बैकअप के साथ पूरी तरह सक्रिय रहेंगे।इस बैठक का उद्देश्य आबकारी नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना, अनुज्ञापियों को नियमों की जानकारी देना और कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व व्यवस्था बनाए रखना रहा।

















