अलवर पोस्को कोर्ट का बड़ा फैसला आरोपी को मरते दम तक जेल.

अलवर की पोस्को कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश जघेंद्र अग्रवाल ने कट्टे की नोक पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये का प्रतिकर देने की अनुशंसा की है। इस मामले में कुल तीन आरोपी थे। इनमें से एक को सजा सुनाई जा चुकी है, दूसरे आरोपी को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, जिसका ट्रायल अभी चलना बाकी है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है।

सरकारी वकील विनोद कुमार ने बताया कि यह मामला अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने 24 दिसंबर 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 23 दिसंबर की रात जब वह घर से बाहर गए हुए थे, तभी तीन युवक घर आए और उनकी नाबालिग बेटी को कट्टे की नोक पर डरा-धमकाकर अगवा कर ले गए। आरोपियों ने पीड़िता को एक खेत के बोरिंग पर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे धमकाकर दूसरी जगह ले गए, जहां फिर तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 36 दस्तावेज पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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