अलवर की पॉस्को न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि थाने में पीड़िता के परिजनों साल 2024 में एक मामला दर्ज कराया कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया और वहां कई दिनों तक दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से घर में रखे हुए गहने लेकर चलने की बात कही और वापसी में पीड़िता को गहने देने से मना कर दिया। वापस आने पर अपने परिजनों को घटा से अवगत कराया। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया। इस बार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। इस मामले में सबूत व गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनते हुए 98 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
