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आजम खान के खिलाफ एक्शन, जौहर यूनिवर्सिटी की दो इमारतें सील

रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है. यूनिवर्सिटी की दो बिल्डिंग को सील कर दिया गया है. यह दोनों बिल्डिंग शत्रु सम्पत्ति की जमीन पर बनाई गई थी. एक हफ्ते पहले यानी 25 जुलाई को प्रशासन ने इस बिल्डिंग को खाली करने का आदेश दिया था.उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित दो बिल्डिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है. प्रशासन ने 25 जुलाई को इस बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसमें बिल्डिंग को खाली करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया था. जौहर यूनिवर्सिटी को सपा नेता आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है.

13.08 हेक्टेयर है जमीन शत्रु संपत्ति

बिल्डिंग को खाली करने का दिए गए नोटिस की समय सीमा 1 अगस्त को पूरी हो गई थी, जबकि उससे पहले ही यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को खाली कर दिया गया था. शत्रु सम्पत्ति विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की है, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग शत्रु संपत्ति के दायरे में बनाई गई थी. सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में 13.08 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति है. शत्रु संपत्ति पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी चीफ का आवास बना हुआ है.

शत्रु संपत्ति के दायरे में क्या आता है?

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे ने शत्रु संपत्ति के बारे में बात करते हुए बताया, कि शत्रु संपत्ति उन लोगों की सम्पत्ति है जो पाकिस्तान और चीन में जाकर बस गए थे, लेकिन उनकी सम्पत्ति भारत में ही रह गई. भारत सरकार ने इसे शत्रु सम्पत्ति घोषित किया. इसके कंट्रोल करने के लिए सरकार ने शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 लागू किया था. माना जाता है कि शत्रु संपत्ति के दायरे में जमीन और मकान शामिल होता है, लेकिन इस संपत्ति में आभूषण जैसे सोना, चांदी और बाकी कीमती चीजें आती हैं.

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