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बांग्लादेश की अदालत ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज की, सुनवाई 2 जनवरी को

बांग्लादेश की एक अदालत ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि दास के पास अपने वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी (वकील द्वारा पेश करने वाली अधिकृत पत्र) नहीं था, जिसके कारण जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सका।

चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और वह बांग्लादेश के एक न्यायिक हिरासत में हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने एक धार्मिक सभा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए थे। बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और इस मामले में पुलिस ने दास पर देशद्रोह और धार्मिक भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी, जब अदालत इस मामले की आगे की प्रक्रिया पर फैसला करेगी।

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