गुजरात हाई कोर्ट ने मकर संक्रांति से पहले एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चाइनीज डोर (चाइनीज मांझा) पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला इस तर्क पर आधारित था कि चाइनीज डोर का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है, जिससे लोगों और पशुओं को गंभीर चोटें लग सकती हैं। इस बैन का उद्देश्य मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है। गुजरात में इस बैन के बाद अब इस खतरनाक डोर का उपयोग पूरी तरह से अवैध होगा और violators को दंडित किया जाएगा।
यह फैसला सुरक्षा और पर्यावरणीय कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइनीज डोर में इस्तेमाल होने वाले सामग्री से न केवल इंसानों को चोटें लगती हैं, बल्कि यह पक्षियों के लिए भी खतरनाक साबित होता है।