समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी का केस खत्म हो गया है. वो दोष मुक्त करार दी गई हैं. फातिमा ने जमा की गई 32 लाख रुपये की समन राशि के आधार पर केस को खत्म करने की अर्जी दी थी. सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा खत्म कर दिया है.
सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसमें आरोप था कि तंजीम के हमसफर रिसोर्ट में बिजली की चोरी हो रही थी. उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.
मई में तंजीम को हाई कोर्ट से मिली थी बड़ी राहत
इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी. अब जाकर तंजीम फातिमा को बड़ी राहत मिली है. इसी साल मई में तंजीम फातिमा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक केस में बड़ी राहत मिली थी. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 मई को कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी थी.
इस वजह से नहीं हो पाई थी आजम और उनके बेटे की रिहाई
जेल से बाहर आने के बाद तंजीम फातिमा ने कहा था कि न्याय की जीत हुई है. रामपुर की एक अदालत ने खान के परिवार के तीन सदस्यों को जालसाजी का दोषी पाया था. हालांकि हाई कोर्ट से सभी को जमानत मिली थी. मगर, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई नहीं हो पाई थी. इसकी वजह ये थी कि उनके खिलाफ और कई अन्य मामले भी चल रहे हैं.
3 जनवरी 2019 को बीजेपी नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत
स्थानीय कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 के 28 अक्टूबर से तंजीम जेल में थीं. अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई थी. ये मामला 3 जनवरी 2019 का है. बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा था कि आजम और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे.