नोएडा क्षेत्र में आवासीय प्लॉट खरीदने वाले लोगों की टेंशन अब और बढ़ने वाली है। यमुना प्राधिकरण ने नया नियम लागू किया है जिसके तहत जिन आवंटियों ने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री तो करा ली है, लेकिन अभी तक उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उनकी मुश्किलें दिसंबर के बाद बढ़ जाएंगी। दरअसल, प्राधिकरण द्वारा निर्माण के लिए दी गई निर्धारित समय सीमा दिसंबर में समाप्त हो रही है। ऐसे में जिन आवंटियों ने समय पर निर्माण शुरू नहीं किया, उन्हें समय सीमा बढ़ाने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। प्राधिकरण का कहना है कि यह कदम शहर में खाली पड़े प्लॉटों पर निर्माण को बढ़ावा देने और अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए उठाया गया है। इस नियम से उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जो निवेश के उद्देश्य से प्लॉट लेकर वर्षों से खाली छोड़ चुके हैं।

















