बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 8 मार्च 2025, शनिवार को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 5 मार्च 2025 को प्रातः 10:15 बजे दीवानी न्यायालय परिसर, बांदा से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया।
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. बब्बू सारंग ने प्रचार वाहन को रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से जनपद और तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दी जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें।
बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, भरण-पोषण से संबंधित वाद, चेक बाउंस व मोटर यान अधिनियम से जुड़े वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली और टेलीफोन संबंधी वाद, जलकर निर्धारण, नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील आदि मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इस संबंध में विधि व्यवसायियों, वादकारी जनता और अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के माध्यम से कराएं और इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस मौके पर जिला जज डा. बब्बू सारंग के साथ स्थायी लोक अदालत, बांदा के अध्यक्ष कमलेश दुबे, प्रथम अपर जिला जज चन्द्रपाल द्वितीय, डा. विकास श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

















