उत्तर प्रदेश में अब छह महीने तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर अनिवार्य रूप से पाबंदी लगा दी गई. ये आदेश प्रमुख सचिव एम देवरराज ने जारी किया है. यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है.आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा, सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी आगामी छह महीने तक किसी भी तरह से हड़ताल नहीं कर सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित में लिया गया है.
बिजली विभाग ने किया था हड़ताल का ऐलान
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के सात दिसंबर को हड़ताल के ऐलान के बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया है. यूपी सरकार ने हड़ताल पर छह महीने की रोक लगाने के एसेंशियल सर्विसेस मेंटनेंस एक्ट या ESMA का प्रयोग किया है. ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों और कॉरपोरेशन पर लागू होगा.