सुप्रीम कोर्ट से भड़काऊ कविता मामले में FIR रद्द, इमरान प्रतापगढ़ी को राहत,

सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत दी है। भड़काऊ कविता मामले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को अदालत ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी पर आरोप था कि उन्होंने एक कविता के जरिए लोगों को उकसाने का प्रयास किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला संविधान के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आता है और इसमें कोई आपराधिक कृत्य नहीं दिखता। इस फैसले के बाद इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थकों में खुशी की लहर है।

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