दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर में गिरावट को देखते हुए ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत लागू पाबंदियों को हटाने की अनुमति दी है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया, जो हाल ही के दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार के संकेत दिखाता है।
इससे पहले, कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी बदलाव किया जाएगा। अदालत ने वायु प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए लंबे समय तक प्रभावी रणनीतियां अपनाने की बात कही थी