बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2021 में थाना पैलानी क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि जनपद तिन्दवारी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम जौहरपुर के रहने वाले श्रीलाल ने 5 दिसंबर 21 को थाना पैलानी पर सूचना दी कि उनकी पुत्री का विवाह 29 मई 2017 को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम डाँडामऊ के रहने वाले रक्षपाल से हुई थी, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे, प्रताड़ित होने के कारण पुत्री द्वारा डाई पी लेने के कारण इलाज के दौरान 4 मई 21 को मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में थाना पैलानी में धारा 498ए/304बी/323/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर श्री आनन्द कुमार पाण्डेय द्वारा वैकल्पिक धारा 302/34 भादवि सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए 18 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित व रामकुमार सिंह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी विपुल यादव तथा पैरोकार आरक्षी प्रांजुल कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी पति को सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । अभियुक्त का नाम रक्षपाल पुत्र बाबूलाल निवासी डाँडामऊ थाना पैलानी जनपद बांदा है।

















