एनजीटी नियमों के तहत करें खनन, ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी जे. रीभा की अध्यक्षता में खनिज कार्यों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी खनिज पट्टाधारक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए खनन कार्य करें। उन्होंने ओवरलोडिंग पर सख्ती बरतने की बात कही और कहा कि खनन कार्य में लगे सभी वाहनों पर वैध नंबर प्लेट होनी चाहिए। यदि किसी वाहन पर टेंपर्ड या फर्जी नंबर प्लेट पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोई भी खनन पट्टाधारक अपनी निर्धारित सीमा से बाहर खनन कार्य नहीं करेगा। ओवरलोड पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उन्होंने खनन पट्टाधारकों और ट्रांसपोर्टरों की समस्याएं भी सुनीं और उनके समाधान के लिए खनन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि खनन वाहनों के चालकों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हों।

अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बैठक में कहा कि खनन कार्यों में किसी आपराधिक तत्व की संलिप्तता न हो और सभी वाहन नंबर प्लेट के साथ ही चलें। चेकिंग के दौरान वाहन चालक वाहन छोड़कर न भागें बल्कि आवश्यक दस्तावेज दिखाकर वाहन उचित स्थान पर खड़ा करें।अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार ने भी पड़ोसी जनपदों से हो रही ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। बैठक में आरटीओ शंकर सिंह, खान अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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