प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसमीय प्रतिकूलताओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करना है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय रहते बीमा कराना आवश्यक है। ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि उनकी फसल का बीमा किया गया है या नहीं। यदि अब तक बीमा नहीं कराया गया है, तो नियमानुसार बैंक शाखा को सूचित कर बीमा कराया जा सकता है।गैर ऋणी किसान आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (IFSC कोड सहित) के साथ कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा में जाकर बीमा करवा सकते हैं। धान फसल के लिए बीमित राशि 81,600 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिस पर किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम यानी 1,632 रुपये प्रति हेक्टेयर देना होगा।योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को फसल न बो पाने, असफल बुवाई, फसल की मध्यावस्था में क्षति, खड़ी फसल को प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा, जलभराव, बिजली गिरने आदि से नुकसान होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में रखी गई फसल को नुकसान होने पर भी बीमा कवर मिलता है।योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। बीमा के बाद यदि फसल को कोई नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर सूचित कर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। सभी किसानों से अपील की गई है कि वे इस योजना में अधिक से अधिक भागीदारी कर प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करें।
