आओ कदम बढ़ाएं बाल विवाह मुक्त भारत बनाएं की दिलाई गई शपथ।

भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।

मुज़फ्फरनगर। बाल विवाह की रोकथाम के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय थाना, ब्लॉक एवम नगर पंचायत,तहसील बुढ़ाना में बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।बालिका राधा द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली बालिकाओं को बाल विवाह न करने हेतु दिलाई गई शपथ। सुमन शर्मा,प्रभारी महिला थाना, बुढ़ाना द्वारा बालिकाओं से बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर किया गया संवाद,

एवम पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवम वूमेन पॉवर लाइन 1090 के विषय में किया गया जागरूक। बाल कल्याण समिति से डा राजीव कुमार द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में दी गई विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 2 वर्ष की सजा व 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवम जिलाधिकारी जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवम मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया के निर्देशन में। अक्षय तृतीया के दृष्टिगत बाल विवाह की रोकथाम हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बुढ़ाना में बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसमें सफल प्रतिभागियों निधि, सना,शीना,छोटी,सुहाना, आरजू एवम क्रिस्टी को पुरुस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। बाल विवाह एवम इसके दुष्परिणाम विषय पर आयोजित कार्यशाला में वार्डन रश्मि रानी,पूनम शर्मा,सविता स्वामी, वर्षा, मोनिका तोमर,फरजाना,नेहा शर्मा एवम कोमल का विशेष सहयोग रहा। बालिका शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान,संरक्षण एवम स्वावलंबन हेतु जिला बाल सरंक्षण अधिकारी संजय कुमार एवम बाल कल्याण समिति से डा राजीव कुमार द्वारा जनपद में निरंतर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

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