नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दायर आरोपपत्र पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर विचार करते हुए राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अनुसूचित अपराध मनी लांड्रिंग के लिए एक ट्रिगर हो सकता है और इसे अपराध की गतिविधि माना जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी की हर गतिविधि मनी लांड्रिंग मानी जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि मनी लांड्रिंग के दायरे को व्यापक रूप से देखने की बजाय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन जरूरी है।

















