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मुजफ्फरनगर : पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी

मुजफ्फरनगर: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अंतर्गत विभाग/शासन द्वारा वर्ष 2024-25 से नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र हेतु ₹1,00,000/- प्रतिवर्ष) से नीचे जीवनयापन करने वाले आवेदक पात्र होंगे। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है:

आवेदन करने से पूर्व आवेदक को अपना और पुत्री का अपडेटेड आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, आधार से लिंक बैंक खाता (डीबीटी करवा लें), तहसील द्वारा ऑनलाइन जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू की आयु से संबंधित फोटोयुक्त प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड आदि एकत्रित करना होगा।

आवेदक को नवीन पोर्टल वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आधार आधारित प्रमाणीकरण की व्यवस्था (ई-केवाईसी) के अनुसार अपना और अपनी पुत्री का आधार दर्ज करना होगा और आधार लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। इसके माध्यम से यूआईडीएआई से आवेदक तथा उनकी पुत्री का नाम, पिता का नाम, पता, आयु और फोटो आवेदन में अंकित हो जाएगा। आय और जाति प्रमाण पत्र का विवरण भी इसी प्रक्रिया से प्राप्त होगा।

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र आवेदकों के आवेदन ही सबमिट किए जाएं और आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। योजना पूरी तरह ऑनलाइन है और अन्य किसी माध्यम से आवेदन नहीं किया जा सकता।

आवेदन के बाद, तहसील और विकासखंड स्तर पर उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी के लॉगिन पर आवेदक का पूर्ण विवरण प्रदर्शित होगा। एक परिवार को अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान मिल सकता है। विवाह के लिए आवेदन करते समय, पुत्री की आयु शादी की तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अनुदान देने के लिए पहले आवे, पहले पावे के सिद्धांत के अनुसार बजट सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, पिछले वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, भूतल विकास भवन, मुजफ्फरनगर से कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

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