दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आज, 1 जुलाई 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद लागू हुआ है। आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारना है।
मुख्य बिंदु:
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10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और
15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को
पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा -
350 विशेष टीमें दिल्ली में तैनात की गई हैं जो ऐसे वाहनों की धरपकड़ करेंगी
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पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे वाहनों को ईंधन न दें
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उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं या चालान होगा
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इस नियम का लागू होना रजिस्ट्रेशन डेट के आधार पर तय किया गया है, न कि वाहन की स्थिति पर
क्या करें वाहन मालिक?
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वाहन RC पर दर्ज तिथि से अपने वाहन की उम्र जांचें
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नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा भारी जुर्माना या वाहन जब्ती हो सकती है
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आवश्यक हो तो पुराने वाहन को स्क्रैप कराएं या NCR के बाहर ट्रांसफर करवाएं