औरैया : रात्रि में होने वाला मिट्टी, बालू खनन का कार्य माना  जायेगा अवैध।

औरैया जिलाधिकारी डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी ने निर्देशित किया है कि सूर्यास्त के बाद होने वाला खनन अवैध माना जायेगा, उन्होंने कहा इसलिए कोई भी खनन का कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं करेगा, जिसमें प्रायः यह देखने में आया है कि जनपद में मिट्टी एवं बालू का खनन कर परिवहन का कार्य रात्रि में भी किया जाता है,

जबकि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र के अधीन शर्तो के अनुसार खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाए,  उन्होंने निर्देशित किया है कि उपरोक्त अवधि के पश्चात् खनन व परिवहन का कार्य कदापि न किया जाए, सूर्यास्त के पश्चात खनन व परिवहन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

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