मुजफ्फरनगर के सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें मातृत्व, शिशु एवं बालिका गद्द योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना, और आपदा राहत सहायता योजना प्रमुख हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से बोर्ड के पोर्टल www.upbocw.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
निर्माण से संबंधित 18 से 60 वर्ष के श्रमिकों को पंजीकरण के लिए 40 प्रकार के कार्यों, जैसे वेल्डिंग, बढ़ईगीरी, सड़क निर्माण, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, मिक्सिंग वर्क आदि से जुड़े कार्यों में अनुभव होना चाहिए। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, राशन कार्ड/फैमिली आईडी, और एक वर्ष में 90 दिन कार्य करने का स्वघोषणा पत्र शामिल हैं। पंजीकरण के लिए 20 रुपये पंजीकरण शुल्क और 20 रुपये अंशदान शुल्क जमा करना होगा।
मुजफ्फरनगर में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वे बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। श्रमिकों को सूचित किया गया है कि वे नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से या श्रम विभाग द्वारा आयोजित कैंपों में पंजीकरण और योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।