मुज़फ्फरनगर में “पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट 1994” पर कार्यशाला का सफल आयोजन,

मुज़फ्फरनगर में “पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट 1994 पर कार्यशाला” का आयोजन ए. एन. एम. प्रथम और द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में “पी सी पी एन डी टी नोडल अधिकारी” डॉ. प्रशांत कुमार ने एक्ट के विषय में विस्तृत जानकारी दी।पी. सी. पी. एन. डी. टी. एक्ट 1994 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण को दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके तहत 3 से 5 साल की सजा और 10,000 से 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और हैंडबिल्स तथा पैम्फलेट्स वितरित किए।

बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ. राजीव कुमार ने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना के 10 सालों के सफल कार्यान्वयन के बारे में बताया। शशि मिश्रा, काव्या शर्मा, रचना पाठक और स्वाति ने “सशक्त बेटी” पर प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत की।कार्यशाला में “गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर प्रश्नोत्तरी” का आयोजन किया गया, जिसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाली सफल प्रशिक्षणार्थियों को उपहार और फूलमालाओं से सम्मानित किया गया।कार्यशाला का आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश, जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा और मुख्य विकास अधिकारी श्री संदीप भागिया के निर्देशन में किया गया। इस आयोजन में श्रीमती सरिता, श्रीमती सोनी, श्री मोहित कुमार, फोटोग्राफर सारिका और अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनको जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया।

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