भास्कर न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सुनाई सज़ा। 23 मई 2016 को वादी मौनक अली पुत्र उम्मेद अली निवासी ग्राम खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ द्वारा। थाना चरथावल पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर मारपीट करना व उसके ऊपर तेजाब डालकर जान से मार देने की घटना कारित की गयी थी। थाना चरथावल पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0- 332/2016 धारा 498ए,304बी,226ए,323,506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया था। थाना चरथावल पुलिस द्वारा अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम कुल्हेडी थाना चरथावल को 19.जून 2016 को व आस मौहम्मद पुत्र तैययब, तसव्वर पुत्र मुनफैद निवासीगण ग्राम कुल्हेडी थाना चरथावल को 15.अगस्त 2016 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना चरथावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध 15.सितम्बर .2016 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में ओर क्षेत्राधिकारी सदर राजू कुमार साव के नेतृत्व में व प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह थाना चरथावल के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी। व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप से न्यायालय एडीजे एफटीसी-2 द्वारा आरोपीगण अब्दुल रहीम व तसव्वर उपरोक्त को 15-15 वर्ष कारावास व 31-31 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी आस मौहम्म्द उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई गयी। जनपद पुलिस की कार्यवाही ओर अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।