बांदा। प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ की जीरो टालरेंस की नीति के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से खनन कर संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज बांदा पुलिस द्वारा जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र के तीन अभियुक्तों की आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 86 लाख रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है । अभियुक्तों पर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना पैलानी पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए तीन अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है ।तीन अभियुक्तों में मो0 रजा हुसैन पुत्र इसरार अली निवासी मोहल्ला शेखन कस्बा व थाना ललौली जनपद फतेहपुर, हलीम खान पुत्र घुरु खान निवासी सलीहाबाद थाना ललौली जनपद फतेहपुर व मोहम्मद शेखू खान पुत्र घुरु खान निवासी ग्राम सलीहाबाबा थाना ललौली जनपद फतेहपुर हैं।

















