नैनीताल। हाई कोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म करने व उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपित नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को भी खारिज कर दिया है। 17 सितंबर को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से संबंधित प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपित को अंतरिम राहत देने से विवेचना में बाधा पहुंच सकती है और वह साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध किया। मामले में 13 सितंबर को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगाते हुए बोरा से जांच में सहयोग करने व रोज अल्मोड़ा कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करने को कहा था